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राजभाषा नीति का कार्ाान् वर्न


               गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्िारा प्रत्येक िषष संघ का राजकीय कायष हहंदी में करने के  ललए

               एक िावषषक कायषक्रम जारी ककया जाता है । िावषषक कायषक्रम के  अनुपालन में हई उपलब्धियां
                                                                                                ु
               िावषषक मूलयांकन ररपोर्ष के  ऱूप में संसद के  दोनों पर्लों पर रखी जाती है । राजभाषा विभाग

               द्िारा  ततमाही  प्रगतत  ररपोर्ष  एिं  िावषषक  मूलयांकन  ररपोर्ष  एक  िेब  आिाररत  सूचना  प्रणाली

               http://rajbhashaqpr.gov.in द्िारा मंगिाई जाती है ।



               राजभाषा विभाग द्िारा मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त ररपोर्ों की समीक्षा की जाती है । अिीनस्थ

               कायाषलयों की समीक्षा राजभाषा विभाग के  क्षेत्रीय कायाषन्ियन कायाषलयों द्िारा की जाती है । इन

               ररपोर्ों के  आिार पर विभाग द्िारा चलाई जा रही विलभन्न पुरस्कार योजनाओं के  ललए पुरस्कार
               देने के  ललए कायाषलयों का चयन ककया जाता है ।



                       के न्रीय सरकार के  कायाषलयों/उपक्रमों/बैंकों/बीमा कम्पतनयों /तनगमों/बोर्डों आहद में संघ की

               राजभाषा नीतत के  कायाषन्ियन के  ललए  देश के  विलभन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के
               अिीन 08 क्षेत्रीय कायाषन्ियन कायाषलय कायषरत हैं जो क्षेत्रीय आिार पर संघ सरकार की राजभाषा

               नीतत के  कायाषन् ियन पर तनगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कायाषन् ियन कायाषलयों के  ललए प्रतत अधिकारी
               प्रतत माह 12 तनरीक्षण का लक्ष् य तनिाषररत है। क्षेत्रीय कायाषलय द्िारा अपने क्षेत्राधिकार में ब्स्थत

               के न्रीय सरकार के  कायाषलयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पतनयों, तनगमों, बोर्डो, संगठनों आहद में संघ
               सरकार की राजभाषा नीतत के  कायाषन्ियन एिं राजभाषा के   ऱूं प में हहन्दी के  प्रचार प्रसार के

               ललये ककये जा रहे मुख्य कायष नीचे हदये गये हैं:

               (1)   के न्रीय सरकार के  कायाषलयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पतनयों, तनगमों, बोर्डों, संगठनों आहद में
               राजभाषा अधितनयम, 1963, राजभाषा तनयम, 1976 तथा   राजभाषा से सम्बधित विलभन्न आदेशों

               का अनुपालन सुतनब्चचत करना ।

               (2)    के न्रीय  सरकार  के   कायाषलयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा  कम्पतनयों, बोर्डों, संगठनों  आहद  का

               राजभाषा सम्बन्िी तनयलमत तनरीक्षण करना, पाई गयी कलमयों को तनरीक्षण ररपोर्ों के  माध्यम
               से  सम्बधित  कायाषलयों  को  सूधचत  करना  तथा  कलमयों  को  दूर  करने  के   ललए  अनुसरणात्मक
               कारषिाई करना
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