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हटप्पणी:1.  एकर्ुशत  िुरस््‍कार  प्रचािन  कर्णचाररयों  क े  अततररक्‍त    के वि  उन्‍ ीिं  कर्णचाररयों  को  हदया

               जाएगा  जो  ऐसे  स््‍थानों  िर  तैनात   ैं  ज ाँ  ह िंदी  लशक्षण  योजना  क े  प्रलशक्षण  कें द्र  न ीिं   ैं  अथवा  ज ाँ
               सिंबिंधित िाठ्यक्रर् क े प्रलशक्षण की व्‍यवस््‍था न ीिं  ै ।

               2 जो प्रलशक्षाथी तनजी प्रयत्‍नों  से ह िंदी लशक्षण योजना की ह िंदी भाषा, ह िंदी शब्द सिंसािन/ह िंदी टिंकण
               एविं ह िंदी आशुलिपि िरीक्षाएँ उत्तीणण करते  ैं उनको एक र्ुशत िुरस्कार क े अिावा नकद िुरस्कार प्रदान

               करते सर्य तनिाणररत ककए गए प्रततशत से िाँच प्रततशत अिंक कर् प्राप्‍त  करने िर भी नकद िुरस्कार
               रालश प्रदान की जाएगी।

               II.   अंग्रेजी क े अततररकत हहंदी में भी सरकारी काम-काज करने क े र्िए आिुर्िपपकों तथा टंककों क े

                     र्िए प्रोत्साहन भत्ता

               अिंग्रेजी क े अततररकत ह िंदी र्ें भी सरकारी कार्-काज करने क े लिए आशुलिपिकों तथा टिंककों क े लिए
               प्रोतसा न  भत्ता  प्रततर्ा     क्रर्श:  240/-  रूिये  व  160/-  देने  का  प्राविान   ै  ।  (आदेश  सिं.

               13034/12/2009-रा.भा.(नीतत))

               III.    सरकारी कामकाज (हटप्पण/आिेखन) मूि रूप से हहंदी में करने क े र्िए प्रोत्साहन योजना
                    सरकारी कार् र्ूि रूि से ह िंदी र्ें करने क े लिए िुरस्कार रालश तनमन प्रकार  ै –

                   (क) के नद्र सरकार क े प्रतयेक र्िंिािय/पवभाग/सिंबिंद्ि कायाणिय क े लिए स्वतिंि रूि से:
                       ि िा िुरस्कार (2 िुरस्कार)      : प्रतयेक 5000/- रूिये

                       दूसरा िुरस्कार (3 िुरस्कार)      : प्रतयेक 3000/- रूिये
                       तीसरा िुरस्कार (5 िुरस्कार)      : प्रतयेक 2000/- रूिये

                   (ख)    के नद्र सरकार क े ककसी पवभाग क े प्रतयेक अिीनस्थ कायाणिय क े लिए स्वतिंि रूि से:
                       ि िा िुरस्कार (2 िुरस्कार)      : प्रतयेक 5000/- रूिये

                       दूसरा िुरस्कार (3 िुरस्कार)      : प्रतयेक 3000/- रूिये

                       तीसरा िुरस्कार (5 िुरस्कार)      : प्रतयेक 2000/- रूिये



                       योजना क े लिए र्ुख्‍य र्ागणदशी लसद्िािंत तनम्‍नवार  ैं :-
                       (i)    कें द्रीय  सरकार  क े  सभी  र्िंिािय/पवभाग/सिंबद्ि  और  अिीनस््‍थ  कायाणिय  अिने
                              अधिकाररयों/ कर्णचाररयों क े लिए स््‍वतिंि रूि से इस योजना को िागू कर सकते  ैं ।

                       (ii)   सभी श्रेखणयों क े वे अधिकारी/कर्णचारी इस योजना र्ें भाग िे सकते  ैं जो सरकारी कार्

                              िूणणत: या क ु छ  द तक र्ूि रूि से ह िंदी र्ें करते  ैं ।
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