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(iii) के वि व ी अधिकारी/कर्णचारी िुरस््कार क े िाि ोंगे जो ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेि र्ें वषण र्ें कर्
से कर् 20 जार शब््द तथा ‘ग’ क्षेि र्ें वषण र्ें कर् से कर् 10 तार शब््द ह िंदी र्ें लिखें ।
इसर्ें र्ूि हटप्िण व प्रारूि क े अिावा ह िंदी र्ें ककए गए अन्य कायण जजनका सत्यािन
ककया जा सके , जैसे रजजस््टर र्ें इन्दराज, सूची तैयार करना, िेखा का कार् आहद, भी
शालर्ि ककए जाएिंगे ।
(iv) आशुलिपिक/टाइपिस््ट, जो सरकारी कार्काज र्ें ह िंदी क े प्रयोग को बढावा देने सिंबिंिी
ककसी अन्य योजना क े अिंतगणत आते ैं इस योजना र्ें भाग िेने क े िाि ोंगे ।
(v) ह िंदी अधिकारी और ह िंदी अनुवादक सार्ान्यत: अिना कार् ह िंदी र्ें करते ैं, वे इस
योजना र्ें भाग िेने क े िाि न ीिं ोंगे ।
(vi) योजना क े प्रयोजन क े लिए प्रत्येक अिग भौगोलिक स््धथतत वािे कायाणिय को स््वतिंि
एकक र्ाना जाएगा । उदा रणाथण अिग क्षेि र्ें स््धथत आयकर आयुक्त क े अिीन
स ायक आयकर आयुक्त आहद का कोई कायाणिय अथवा रेिवे क े र्िंडि रेि प्रबिंिक क े
अिीन क्षेिीय अिीक्षक आहद का कायाणिय इस योजना क े चिने क े लिए एक स््वतिंि
एकक र्ाना जाएगा । रक्षा र्िंिािय या डाक तार पवभाग क े अिीनस््थ तथा सिंबद्ि
कायाणियों आहद क े बारे र्ें भी ऐसी ी स््धथतत ोगी ।
(vii) (क) र्ूल्यािंकन करने क े लिए क ु ि 100 अिंक रखे जाएगें । इनर्ें से 70 अिंक ह िंदी र्ें ककए
गए कार् की र्ािा क े लिए रखे जाएगें और 30 प्रततशत अिंक पवचारों की स््िष्टता क े लिए
ोंगे । (ख) जजन प्रततयोधगयों की र्ातृभाषा तलर्ि, तेिगू, कन्नड़,
र्ियािर्,बिंगािी,उडड़या या असलर्या ो उन् ें 20 प्रततशत तक अततररक्त अिंकों का
िाभ हदया जाएगा । ऐसे कर्णचारी को हदए जाने वािे वास््तपवक अिंकों क े िाभ का
तनिाणरण र्ूल्यािंकन सलर्तत द्वारा ककया जाएगा । ऐसा करते सर्य सलर्तत उन
अधिकाररयों/कर्णचाररयों क े कार् क े स््तर को भी ध्यान र्ें रखेगी जो अन्यथा उससे क्रर्
र्ें ऊिर ैं ।
IV. अधधकाररयों द्वारा हहंदी में डिकटेिन देने क े र्िए प्रोत््साहन योजना
(i) अधिकाररयों को डडक्टेशन देने क े लिए प्रततवषण 5000/- रूिए का िुरस््कार हदए जाने का प्राविान
ै । इस योजना क े र्ुख्य र्ागणदशी लसद्िािंत तनम्नवार ैं :-
(i) ऐसे सभी अधिकारी, जजन् ें आशुलिपिक की स ायता उििब््ि ै या जो सर्ान्यत:
डडक्टेशन देते ैं, इस योजना र्ें शालर्ि ो सकते ैं ।
(ii) योजना की अवधि पवत्तीय वषण रखी जाए ।