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(iii)   के वि व ी अधिकारी/कर्णचारी िुरस््‍कार क े िाि  ोंगे जो ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेि र्ें वषण र्ें कर्

                              से कर् 20  जार शब््‍द तथा ‘ग’ क्षेि र्ें वषण र्ें कर् से कर् 10  तार शब््‍द ह िंदी र्ें लिखें ।
                              इसर्ें र्ूि हटप्‍िण व प्रारूि क े अिावा ह िंदी र्ें ककए गए अन्‍य कायण जजनका सत्‍यािन

                              ककया जा सके , जैसे रजजस््‍टर र्ें इन्‍दराज, सूची तैयार करना, िेखा का कार् आहद, भी

                              शालर्ि ककए जाएिंगे ।
                       (iv)   आशुलिपिक/टाइपिस््‍ट, जो सरकारी कार्काज र्ें ह िंदी क े प्रयोग को बढावा देने सिंबिंिी
                              ककसी अन्‍य योजना क े अिंतगणत आते  ैं इस योजना र्ें भाग िेने क े िाि  ोंगे ।

                       (v)    ह िंदी  अधिकारी  और  ह िंदी  अनुवादक  सार्ान्‍यत:  अिना  कार्  ह िंदी  र्ें  करते   ैं,  वे  इस

                              योजना र्ें भाग िेने क े िाि न ीिं  ोंगे ।
                       (vi)   योजना क े प्रयोजन क े लिए प्रत्‍येक अिग भौगोलिक स््‍धथतत वािे कायाणिय को स््‍वतिंि

                              एकक  र्ाना  जाएगा  ।  उदा रणाथण  अिग  क्षेि  र्ें  स््‍धथत  आयकर  आयुक्‍त  क े  अिीन
                              स ायक आयकर आयुक्‍त आहद का कोई कायाणिय अथवा रेिवे क े र्िंडि रेि प्रबिंिक क े

                              अिीन  क्षेिीय  अिीक्षक  आहद  का  कायाणिय  इस  योजना  क े  चिने  क े  लिए  एक  स््‍वतिंि
                              एकक  र्ाना  जाएगा  ।  रक्षा  र्िंिािय  या  डाक  तार  पवभाग  क े  अिीनस््‍थ  तथा  सिंबद्ि

                              कायाणियों आहद क े बारे र्ें भी ऐसी  ी स््‍धथतत  ोगी ।
                       (vii)   (क) र्ूल्‍यािंकन करने क े लिए क ु ि 100 अिंक रखे जाएगें । इनर्ें से 70 अिंक ह िंदी र्ें ककए

                              गए कार् की र्ािा क े लिए रखे जाएगें और 30 प्रततशत अिंक पवचारों की स््‍िष्‍टता क े लिए
                               ोंगे  ।  (ख)  जजन  प्रततयोधगयों  की  र्ातृभाषा  तलर्ि,  तेिगू,  कन्‍नड़,

                              र्ियािर्,बिंगािी,उडड़या  या  असलर्या   ो  उन्‍ ें  20  प्रततशत  तक  अततररक्‍त  अिंकों  का
                              िाभ  हदया  जाएगा  ।  ऐसे  कर्णचारी  को  हदए  जाने  वािे  वास््‍तपवक  अिंकों  क े  िाभ  का

                              तनिाणरण  र्ूल्‍यािंकन  सलर्तत  द्वारा  ककया  जाएगा  ।  ऐसा  करते  सर्य  सलर्तत  उन
                              अधिकाररयों/कर्णचाररयों क े कार् क े स््‍तर को भी ध्‍यान र्ें रखेगी जो अन्‍यथा उससे क्रर्

                              र्ें ऊिर  ैं ।

               IV.     अधधकाररयों द्वारा हहंदी में डिकटेिन देने क े र्िए प्रोत््‍साहन योजना

                   (i)  अधिकाररयों को डडक्‍टेशन देने क े लिए प्रततवषण 5000/- रूिए का िुरस््‍कार हदए जाने का प्राविान

                           ै । इस योजना क े र्ुख्‍य र्ागणदशी लसद्िािंत तनम्‍नवार  ैं :-
                          (i)  ऐसे  सभी  अधिकारी,  जजन्‍ ें  आशुलिपिक  की  स ायता  उििब््‍ि   ै  या  जो  सर्ान्‍यत:

                                 डडक्‍टेशन देते  ैं, इस योजना र्ें शालर्ि   ो सकते  ैं ।
                          (ii) योजना की अवधि पवत्‍तीय वषण रखी जाए ।
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