20016/1/92 O.L(A-I)

08/09/1992

राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयो को केवल हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विनिदृष्ट करना/Specifying officers notified under rule 8(4) of the Official Language Rules,1976 for use of hindi alone

Document Type:
परिपत्र और आदेश