सं. I/14013/07/2010-रा.भा.(नीति-1)

04/07/2011

हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रुप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइनबोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

Document Type:
परिपत्र और आदेश