हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रुप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइनबोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है ।