| S.No. | Title | Subject | Download | Date |
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| 1 | सं. 13034/13/2022 -रा.भा. (प्रशा) | राजभाषा विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को संबंधित कार्यों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है । इस आदेश द्वारा पूर्व में जारी किए गए सभी आदेशों का अधिक्रमण किया जाता है । |
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10/17/2025 |